मुंबई। रेल मंत्रालय ने अनिवार्य कर दिया है कि रेलवे स्टाल में ग्राहकों को सामान खरीदने पर बिल देना अनिवार्य है। यह व्यवस्था एक सितंबर 2018 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। अगर कोई ग्राहक रेलवे की स्टाल से एक समोसा भी खरीदता है तो वह बिल लेने का हकदार है। दुकानदार इसका बिल देने से मना नहीं सकता। अगर कोई दुकानदार बिल देन से मना करता है तो ग्राहक को चाहिए कि वो पैसे न दें।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2MZtw9z
Thursday, August 30, 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment