
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में संशोधन कर नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत किसी करदाता ने यदि दो लाख से ज्यादा नकद लिया है तो उसे ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना होगा। इसमें नाम, पता, पैन, लेनदेन की प्रकृति, राशि और तिथि सभी जानकारी देना होगी। यह ऑडिट रिपोर्ट ऐसे करदाता जिनके व्यापार का टर्नओवर एक वित्तीय वर्ष में दो करोड़ या अधिक होता है या ऐसे प्रोफेशनल (डॉक्टर आदि) जिनका टर्नओवर दो करोड़ से तो कम है, लेकिन वो आठ फीसदी से कम प्रॉफिट शो करते हैं उन्हें अपने खातों का ऑडिट सीए से कराना आवश्यक है।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2LO9SNi
No comments:
Post a Comment